नियमितीकरण नियमावली पर 28 को सुनवाई होगी

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड 2013 की नियमितीकरण नियमावली की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई के लिए 28 मार्च की तिथि तय की है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार सौड़ बगड़, नैनीताल निवासी नरेंद्र सिंह बिष्ट और अन्य ने याचिका दायर कर कहा है कि वे इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होल्डर हैं। कनिष्ठ अभियंता पद पर नियुक्ति के लिए पूर्ण योग्यता रखते हैं। याचिकाकर्ताओं ने सरकार की 2013 की नियमितीकरण नियमावली को चुनौती देते हुए कहा है कि नियमावली सुप्रीम कोर्ट के उमा देवी और एमएल केशरी मामले में दिए गए फैसले के विपरीत है। सरकार फिर भी निगम, विभाग, परिषद और अन्य सरकारी उपक्रमों में बिना किसी चयन प्रक्रिया के कर्मचारियों का नियमितीकरण कर रही है। सरकार ने वर्ष 2016 में इस नियमावली में संशोधन किया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। इस संशोधित नियमावली को कोर्ट पूर्व में ही निरस्त कर चुकी है।

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