उत्तराखंड

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग में कुल 17 प्रकरणों पर सुनवाई, 9 शिकायती प्रकरणों का निस्तारण

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देहरादून। आज उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग में कुल 17 प्रकरणों पर सुनवाई करते हुए 9 शिकायती प्रकरणों का निस्तारण किया गया। सुनवाई बैठक मा0 उपाध्यक्ष (राज्य मंत्री), उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग मज़हर नईम नवाब, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। सुनवाई में मा0 सदस्य परमिंदर सिंह, सचिव, अल्पसंख्यक आयोग जे.एस.रावत, वैयक्तिक सहायक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, श्रीमती शमा प्रवीन उपस्थित रहे।
सुनवाई में मौ0 साजिद, पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी हरिद्वार के शिकायती प्रकरण में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत ग्राम छापुर शेरअफगनपुर में बिना राजकीय इण्टर कॉलेज की स्वीकृति के इण्टर कालेज हेतु रू0 4.00 करोड़ की धनराशि से निर्मित भवन का प्रयोग वर्तमान में अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब छात्र/छात्राओं के हित में प्रयोग न कर अन्य विभाग के द्वारा उपयोग में लाये जाने पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की धनराशि का दुरूप्रयोग होने के सम्बन्ध में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को निर्देशित किया गया कि वह उक्त निर्मित भवन के निर्माण हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव की प्रति मा0 आयोग को उपलब्ध कराते हुए निर्मित भवन में वर्तमान में संचालित विभाग से किराये की धनराशि वसूलने की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार व जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार के आज भी मा0 आयोग के समक्ष स्वयं उपस्थित न होने पर अनभिज्ञ अधिकारी को प्रतिनिधित्व हेतु भेजे जाने पर अत्यन्त खेद व्यक्त कर दोनों अधिकारियों को प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 आयेाग द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों की अनुपालन आख्या/स्पष्टीकरण सहित मा0 आयोग समक्ष अनिवार्य रूप से दिनांक 12.08.2024, को 11:00 बजे जनपद ऊधमसिंहनगर के रूद्रपुर स्थित विकासभसवन सभागार में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। अन्यथा की स्थिति में अधिकारियों के वेतन रोके जाने संबंधी कार्यवाही अमल में लाये जाने के निर्देश भी दिये गये।

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