हेलीकॉप्टरों की उड़ान को लेकर केदारनाथ वन प्रभाग ने दिए गाइडलाइन पालन के निर्देश
600 मीटर ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भरी तो संबंधितों के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट में कार्रवाई
रुद्रप्रयाग। केदारनाथ वन प्रभाग ने हेलीकॉप्टरों की उड़ान को लेकर उन्हें गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए हैं। हेलीकॉप्टर कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि 600 मीटर ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भरी तो संबंधितों के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट में कार्रवाई की जाएगी साथ ही शासन को भी अवगत कराया जाएगा।केदारनाथ वन प्रभाग ने केदारघाटी में सेवाएं दे रही 8 हेली कंपनियों को एक निर्धारित ऊंचाई पर उड़ान भरने को लेकर गाइड लाइन जारी की है। इसमें सभी हेली कंपनियां 600 मीटर ऊंचाई से ऊपर ही उड़ान भरेंगी। इससे नीचे यदि कोई भी हेली सेवा उड़ान भरता पाया गया तो संबंधित के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। केदारनाथ डीएफओ अमित कंवर ने बताया कि हेली सेवाओं की अधिक आवाजाही से केदारघाटी में वन्य जीव प्रभावित होते हैं। यदि हेलीकॉप्टर 600 मीटर से नीचे उड़ान भरेंगे तो यहां रहने वाले वन्य जीवों का जीवन प्रभावित होगा। इसलिए सभी हेली कंपनियों को 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित हेली कंपनियों को इसकी सूचना दे गई है। यदि पालन नहीं किया गया तो संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी साथ ही शासन को भी अवगत किया जाएगा।