हाई कोर्ट ने विधायक उमेश शर्मा के निर्वाचन को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता से आपत्ति पेश करने को कहा
नैनीताल, एजेंसी। हाई कोर्ट नैनीताल ने हरिद्वार जिले के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार उर्फ उमेश शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता से एक सप्ताह के भीतर विपक्षी के जवाब दावे पर आपत्ति पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई छह सितम्बर की तिथि नियत की है। शुक्रवार को विपक्षी की ओर से अपना जवाब दावा पेश किया गया।
हरिद्वार के लक्सर देवकी कलां निवासी वीरेंद्र कुमार व जनता कैबिनेट पार्टी की अध्यक्ष भावना पांडे ने याचिका दायर कर खानपुर विधायक उमेश शर्मा पर नामांकन के साथ दाखिल शपथपत्र में महत्वपूर्ण तथ्य टुपाने का आरोप लगाया है।
याचिका में उमेश के विरुद्घ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 29 आपराधिक मामलों की सूची देते हुए कहा है कि उमेश ने केवल 16 मामलों की सूची ही शपथ पत्र के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश की है।
मुख्य अपराधों को छिपाया गया है। इसलिये उन्हें विधायक की शपथ लेने से रोका जाए। चुनाव आयोग को उमेश शर्मा के खिलाफ जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया जाए।
एक सप्ताह के भीतर विपक्षी के जवाब दावे पर आपत्ति पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई छह सितम्बर की तिथि नियत की है।