उद्यान सहायक अधिकारी मामले में हाई कोर्ट ने निरस्त किया आयोग का आदेश
नैनीताल। उच्च न्यायालय ने राज्य लोक सेवा आयोग की उद्यान सहायक अधिकारी पद पर शैक्षिक योग्यता को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने राज्य लोक सेवा आयोग के पद के लिए बीएससी षि उद्यानिकी की योग्यता से संबंधित आयोग के आदेश को निरस्त कर दिया।
कोर्ट के आदेश से मुख्य परीक्षा से बाहर किये गए 83 अभ्यर्थियों को अब मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। साथ ही वह अभ्यर्थी भी मुख्य परीक्षा के योग्य हो गए हैं, जो कट अफ से अधिक अंक के बाद इसलिए अयोग्य करार दे दिए कि उनकी शैक्षिक योग्यता स्नातक षि है। कोर्ट के आदेश से आयोग की खासी किरकिरी हो रही है।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान आयोग ने साफ किया कि इस पद के शैक्षिक योग्यता बीएससी षि है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पूछा था कि बीएससी कृषि उद्यानिकी की डिग्री किस संस्थान या विश्वविद्यालय से दी जाती है, यह डिग्री नियमावली में है, यदि नहीं तो रूल्स से बाहर कैसे चले गए। कोर्ट ने कुल् पांच सवाल आयोग से पूटे थे।
रुड़की निवासी महेंद्र सिंह ने याचिका दायर कर कहा कि आयोग ने न्यूनतम कट अफ करीब 19 अंक से अधिक होने के बाद उन्हें समेत 83 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा से बाहर कर दिया।
परीक्षा 23 अगस्त को होनी है। उनकी योग्यता बीएससी षि है। आयोग ने विज्ञापन में भी इसे दर्शाया था। उन्होंने उन्हें भी शामिल करने के लिए निर्देश जारी करने की प्रार्थना की।