हाईकोर्ट ने लगाई जिपं देहरादून के 6जुलाई के आदेश पर रोक

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने जिला पंचायत देहरादून के 6 जुलाई 2021 के आदेश पर रोक लगाते हुए सभी पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। जिपं ने याचिकाकर्ता की धरोहर राशि जब्त करने व विधिक कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी राकेश जैन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जिला पंचायत के 6 जुलाई 2021 के आदेश को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि 15 मार्च 2021 को जिला पंचायत देहरादून के क्षेत्र के अंतर्गत लदान व ढुलान की व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए एक अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2023 तक के लिए ई-टेंडर नोटिस निकाला गया था। जिसमें याचिकाकर्ता सहित दो अन्य लोगों ने आवेदन किया था। जिला पंचायत ने असत्य अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर उनकी धरोहर रा?शि जब्त करने व कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। जिसे उन्होंने न्यायालय में चुनौती दी है।

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