मुर्शिदाबाद के पुलिस अधीक्षक डीएम को भी सख्त निर्देश
कोलकाता , बेलडांगा हिंसा पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि, केंद्र सरकार चाहे तो बेलडांगा हिंसा की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) से करवा सकती है। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुजॉय पाल और जस्टिस पार्थसारथी सेन की डिवीजन बेंच ने आज कहा कि अगर जरूरत हो तो राज्य केंद्र से और फोर्स मांग सकता है। इसमें कोई रुकावट नहीं है। इतना ही नहीं, मुर्शिदाबाद के पुलिस अधीक्षक और जिले के डीएम की यह जिम्मेदारी है कि वे यह पक्का करें कि बेलडांगा में किसी की जान, इज्जत और प्रॉपर्टी को खतरा न हो। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इस बारे में 15 दिनों के अंदर एफिडेविट फाइल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि राज्य सरकार जरुरत पर इलाके में मौजूद सेंट्रल फोर्स का इस्तेमाल करे। बेलडांगा अशांति के बीच उच्च न्यायालय ने केंद्रीय बलों की आवश्यकता पर जोर दिया। मुर्शिदाबाद में पहले से ही पांच कंपनियां मौजूद हैं, जरूरत पड़ने पर और भी कंपनियां मंगाई जा सकती हैं। जनहित याचिकाओं में तोड़फोड़, पत्रकारों पर हमले और राजमार्ग अवरोध का हवाला दिया गया है।
मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने मुर्शिदाबाद में बार-बार हो रही घटनाओं को “चिंताजनक” बताया और जोर दिया कि आगे की अशांति को रोकने के लिए प्रभावी और तत्काल उपाय आवश्यक हैं।
अदालत विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर एक अंतरिम याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो हिंसा की केंद्रीय बलों की तैनाती और एनआईए जांच की मांग वाली एक लंबित जनहित याचिका के संबंध में थी। दोपहर के भोजन से पहले की सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि जिला सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील है और आरोप लगाया कि हिंदू समुदाय के सदस्यों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, जिसे हिंसा का एक सुनियोजित तरीका बताया गया। यह तर्क दिया गया कि हमले न तो छिटपुट थे और न ही अचानक हुए थे, बल्कि इनमें एक सोची-समझी मंशा झलकती थी, और घटनाएं कथित तौर पर शुक्रवार को दोहराई जा रही थीं। वकील ने क्षेत्रीय संवेदनशीलता और पड़ोसी बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने का भी आग्रह किया। राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए इसे “राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित याचिका” बताया और तर्क दिया कि शांति काफी हद तक बहाल हो चुकी है। राज्य ने कहा कि पुलिस कार्रवाई त्वरित थी, कम से कम 30 गिरफ्तारियां की गईं और चार मुख्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए। यह भी दावा किया गया कि 16 जनवरी के बाद कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर सामान्य स्थिति लौट आई है। राज्य ने केंद्रीय बलों के उचित उपयोग न होने के आरोपों को भी खारिज करते हुए कहा कि त्वरित कार्रवाई बल और वरिष्ठ अधिकारी पहले से ही जमीनी स्तर पर तैनात हैं। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने राज्य को 15 दिनों के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें घटनाओं और की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण हो। न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट को नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता, गरिमा और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार जांच के लिए एनआईए अधिनियम की धारा 6(5) लागू करने के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और यह भी कहा कि यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त बलों की तैनाती पर उसका कोई प्रतिबंध नहीं होगा। हलफनामे दाखिल होने के बाद मामले की दोबारा सुनवाई होगी।
00