हाई कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री अग्रवाल, डीएम देहरादून व अन्य को जारी किया नोटिस

Spread the love

 

नैनीताल । हाई कोर्ट ने पूर्व विधान सभा अध्यक्ष व ऋषिकेश से विधायक व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के निर्वाचन को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की। विवेकाधीन राहत कोष से पैंसे निकालकर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से मतदाताओं को बांटने का आरोप लगाती याचिका पर सुनवाई की।
हाईकोर्ट ने मंत्री अग्रवाल के साथ जिलाधिकारी देहरादून, एसडीएम व रिटर्निंग अफिसराषिकेश, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड, सहित हारे हुए प्रत्याशी अनूप सिंह राणा, कदम सिंह बालियान, कनक धने, जगजीत सिंह, बबली देवी, मोहन सिंह, राजे सिंह नेगी, संजय श्रीवास्तव, ऊषा रावत व संदीप बसनैत को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है ।साथ ही केंद्रीय निर्वाचन आयोग से भी जवाब पेस करने को कहा है।
अगली सुनवाई को 25 मई की तिथि नियत की है। सोमवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ मेंाषिकेश निवासी व कांग्रेस के प्रत्याशी रहे जयेंद्र चंद्र रमोला की चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि अग्रवाल ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान विधानसभा अध्यक्ष के विवेकाधीन राहत कोष से करोड़ों रुपया निकालकर को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से मतदाताओं में बांटा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *