एक करोड़ से अधिक की विकास निधि की बंदरबांट पर हाईकोर्ट ने डीएम नैनीताल व शासन से मांगा जवाब
नैनीताल। बेतालघाट ब्लक में चौथे वित्त आयोग व 15 वें केंद्रीय वित्त आयोग से मिली एक करोड़ से अधिक की विकास निधि में अनियमितता व मनमाने वितरण को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट ने इससे संबंधित जनहित याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए सरकार व जिलाधिकारी नैनीताल को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
बुधवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष बेतालघाट की क्षेत्र पंचायत सदस्य दीपा व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया है कि ब्लक को प्राप्त विकास निधि के वितरण 32 क्षेत्र पंचायत क्षेत्रों में स्थानीय जरूरत के बजाय केवल 17 क्षेत्रों में नियमविरुद्घ तरीके से वितरण किया जा रहा है। बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र के सरकारी धन की बंदरबांट की जा रही है। क्षेत्र पंचायत की कमेटियों में सभी सदस्यों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। 15 क्षेत्र पंचायत सदस्यों को विकास निधि से वंचित किया जा रहा है। खंडपीठ ने सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को गंभीर मानते हुए जिलाधिकारी को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
नैनीताल। प्रभारी जिला जज व द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की कोर्ट ने गौवध तस्कर आफताब उर्फ मुन्ना पुत्र अनवान हुसैन निवासी नई बस्ती ताज मस्जिद के पास, थाना वनभूलपुरा, हल्द्वानी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि 31़मई 2021 को गौ संरक्षण स्क्वायड किच्छा की पुलिस टीम को सूचना मिली कि बनभूलपुरा क्षेत्र में वासिक कुरेशी वार्ड नं -24 निवासी वनभूलपुरा की डेयरी ध् गौशाला में गौकसी का कार्य कर रहा है। सूचना पर मौके पर वासिक कुरैशी की डेयरी में तड़के तीन बजे दबिश दी। डेयरी में बाहर से ताला लगा था, तो वासिक की पत्नी जुलफिसा से डेयरी का ताला खुलवाया तो मौके पर गौवंशय पशु का सिर, 4 पैर, खाल, 40 किलो गौमांस बरामद हुआ। पहली जून को आरोपित वासिक को गिरफतार किया गया।
उसने पूछताछ में बताया कि रेलवे पटरी से गाय लाकर उसने व आसिफ व आफताब उर्फ मुन्ना निवासी वनभूलपुरा व आसिफ निवासी मलिक का बगीचा वनभूलपुरा ने गाय काटी थी। उसके हिस्से का मास डेरी में था, आफताब व आसिफ अपने हिस्से का मांस ले गये तो वासिक द्वारा अपनी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त औजार भी बरामद कराये। आफताब के विरूद्घ थाना वनभूलपुरा में चोरी से संबंधित 1 व गौकसी से संबंधित तीन मामले दर्ज चले आ रहे हैं। न्यायालय द्वारा मामले को सुनने के बाद आरोपित आफताब के जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।