हाईकोर्ट ने किया स्वास्थ्य सचिव समेत सभी सीएमएस को तलब

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर स्वास्थ्य सचिव समेत प्रदेश के सभी सीएमएस (मुख्य चिकित्सा अधीक्षक) को 14 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई।
यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सनप्रीत अजमानी की ओर से वर्ष 2019 में जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा था कि हल्द्वानी सहित प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डेंगू से लड़ने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं न के बराबर हैं। इससे मरीजों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है और मरीज अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं। आए दिन अस्पताल कर्मियों व मरीजों के परिजनों के बीच झड़प हो रही है। यह भी आरोप लगाया था कि अस्पतालों में पर्याप्त स्टाफ व मेडिकल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए सरकारी अस्पतालों में स्टाफ व सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। मामले में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने पूर्व में राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ सहित अन्य व्यवस्थाएं की जाएं। लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार ने न तो कोई व्यवस्था की और न ही कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया। इस कारण मंगलवार को एसोसिएशन ने स्वास्थ्य सचिव अमित सिंह नेगी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव के साथ ही सभी सीएमएम को तलब किया है।

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