नेपाली मजदूरों को वैक्सीन लगाने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
नैनीताल। हाई कोर्ट ने कोरोना महामारी के काल में नेपाली मजदूरों को वेक्सीन लगाए जाने सम्बन्धित मामले का स्वत: संज्ञान लिया है और इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। साथ मे केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई तीन सप्ताह के बाद की तिथि नियत की है।
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। कोरोना महामारी को देखते हुए मुख्य न्यायधीश ने नेपाली मजदूरों को वेक्सीन नही लगाए जाने पर स्वत: संज्ञान लिया है । कोर्ट ने इन री वेक्सिनेशन आफ नेपाली मजदूर के नाम से जनहित याचिका को स्वीकार किया है। कोर्ट का कहना है कि उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर नेपाली मजदूर कार्य कर रहे है। उन्हीं के द्वारा अधिकतर सामान को लाया और लेजाया जाता है परंतु सरकार ने अभी तक उनको वेक्सीन लगाए जाने के समंध में कोई गाइड लाइन जारी नहीं की। जिस पर सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि यह मामला केंद्र सरकार से भी सम्बन्धित है , उनको इसमे पक्षकार बनाया जाय। कोर्ट ने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी कर केंद्र व राज्य से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।