हरिद्वार में गंगा में खनन मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
नैनीताल । हाई कोर्ट ने हरिद्वार में गंगा नदी में खनन के विरुद्घ जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से 16 मार्च तक जवाब पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तिथि नियत की है।
मंगलवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हरिद्वार के मातृ सदन की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा है कि हरिद्वार गंगा नदी में नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से खनन किया जा रहा है। जिससे गंगा नदी के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। गंगा नदी में खनन करने वाले नेशनल मिशन क्लीन गंगा को पलीता लगा रहे है। आरोप लगाया कि अब खनन कुंभ मेला क्षेत्र में भी खनन किया जा रहा है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि केंद्र सरकार ने गंगा नदी को बचाने के लिए एनएमसी बोर्ड गठित किया है। जिसका मुख्य उद्देश्य गंगा को साफ करना व उसके अस्तित्व को बचाए रखना है।
एनएमसी ने राज्य सरकार को बार बार आदेश दिए गए कि यहां खनन कार्य नही किया जाय। उसके बाद में सरकार की ओर यहां खनन कार्य करवाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने चिंता जताते हुए भारत सरकार से पूछा था कि गंगा को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। उसके बाद भी सरकार द्वारा गंगा के अस्तित्व को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है।