ट्रांसजेंडर सुरक्षा को सरकार योजना बताएं: हाईकोर्ट
नैनीताल। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ट्रांसजेंडर समुदाय की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदम को लेकर तैयार की गई विस्तृत रिपोर्ट 18 नवंबर तक पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ में हुई। गुरुवार को राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय की सुरक्षा के लिए एक्ट बनाए जाने को लेकर दायर याचिका पर अदालत ने सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को अवगत कराया गया कि ट्रांसजेंडर के अधिकार और संरक्षण के लिए एक्ट बना दिया गया है। राज्य और जिलों में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बना दिए गए हैं। पूर्व में अदालत ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए नियमावली और एक्ट बनाए जाने के निर्देश दिए थे।
यह है मामला
मामले में देहरादून की ट्रांसजेंडर निशा चौहान ने ट्रांसजेंडरों की सुरक्षा के लिए याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि रजनी रावत गैंग से उनको खतरा है। गैंग ने उनके साथ वर्ष 2018, 2023 और अब 2024 में मारपीट की और उनसे पैसे भी छीने गए। उन्हें सुरक्षा दिलाई जाए। साथ ही याचिका में ट्रांसजेंडरों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक्ट बनाने की मांग की गई है। जिससे उन्हें सुरक्षा मिल सके और वे समाज का एक हिस्सा बन सकें।