बटल फेस्टिवल में भाग लेने वालों की लिस्ट दें : हाईकोर्ट
नैनीताल। हाईकोर्ट ने बुग्यालों में बटर फेस्टिवल कराने वाली उत्तरकाशी की संस्था से इसमें प्रतिभाग करने वालों की संख्या मांगी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने मंगलवार को मामले की सुनवाई की। हाईकोर्ट ने प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में फैले सैकड़ों एकड़ बुग्यालों को संरक्षित करने के लिए 2018 में राज्य सरकार को कई निर्देश जारी किए थे। कोर्ट ने पूर्व के आदेश में बुग्यालों में 200 से अधिक लोगों की आवाजाही और वहां रात्रि विश्राम करने पर रोक लगा दी थी। साथ ही बुग्यालों में पक्के निर्माण समेत अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर भी रोक लगाई थी। मामले में बटर फेस्टिवल कराने वाली संस्था ने बीते दिनों कोर्ट से फेस्टिवल में 200 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। मंगलवार को संस्था ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रदेश के बुग्यालों में एक समय पर 200 से अधिक लोगों की आवाजाही पर रोक लगी हुई है। कहा कि भाद्रपक्ष की प्रथम एकादशी और द्वादशी 15 एवं 16 अगस्त को पड़ रही है। इस दौरान ही यह फेस्टिवल होना है। संस्था ने प्रार्थना पत्र में अनुरोध किया है कि ऐसे में उन्हें 200 से अधिक लोगों के वहां जाने की अनुमति दी जाए। मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि फेस्टिवल में कितने लोग प्रतिभाग करेंगे उसकी सूची कोर्ट को उपलब्ध कराएं। मामले की अगली सुनवाई आज यानि बुधवार को भी होगी।