गढ़वाल केंद्रीय विवि में दो सप्ताह तक कानून व्यवस्था बनाए रखें : हाईकोर्ट
नैनीताल(। हाईकोर्ट ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों के आंदोलन के बाद कानून व्यवस्था चरमराने के मामले में दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने पौड़ी के एसएसपी को अगले दो सप्ताह तक विश्वविद्यालय में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद की तिथि नियत की है, तब तक राज्य सरकार से जवाब देने के लिए भी कहा है। इससे पहले सात अगस्त को हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि विश्वविद्यालय में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाएं। कुलपति कार्यालय और विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ब्लॉक की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया था कि पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण कर लिया है। विश्वविद्यालय के गेट पर जड़े तालों और आंदोलन कर रहे छात्रों को परिसर से हटा दिया है। कोर्ट ने परिसर में यह स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। विश्वविद्यालय की याचिका में कहा गया है कि एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों के आंदोलन से कानून व्यवस्था बनाए रखने का संकट पैदा हो गया है। कुलपति कार्यालय और प्रशासनिक ब्लॉक में तालाबंदी से विश्वविद्यालय का काम प्रभावित हो रहा है। छात्रों के धरना प्रदर्शन की वजह से तमाम काम लटक गए हैं। याचिका में कहा गया कि प्रशासनिक भवन और उसके आसपास कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश पुलिस विभाग को दिए जाएं। विश्वविद्यालय के छात्र अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस वजह से विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश पुलिस को दिए जाएं।