हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाएं: हाईकोर्ट

Spread the love

हल्द्वानी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में हर तरह के अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही निजी संपत्ति के धारकों को एक सप्ताह के भीतर नोटिस देकर उनकी जनसुनवाई करें। अतिक्रमण वाले लोगों को नोटिस जारी होने के एक सप्ताह के भीतर खुद अतिक्रमण हटाने को कहें। नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करे। कोर्ट ने प्रशासन को यह भी निर्देश दिए कि अब तक हटाए गए अतिक्रमण का मलबा भी फुटपाथों में पड़ा है। उसे दस दिन में हटाया जाए। पूरे मामले की प्रगति रिपोर्ट अगली तिथि पर कोर्ट में पेश करें। अगली सुनवाई फरवरी के तीसरे हफ्ते में होगी। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार हल्द्वानी की नया सवेरा संस्था ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है। जिसमें कहा गया कि मंगल पड़ाव, महिला अस्पताल, कालू सिद्ध मंदिर, बेस अस्पताल से लेकर रोडवेज बस स्टेशन तक की रोड बहुत ज्यादा संकरी है। जिसकी वजह से आए दिन स्थानीय लोगों के साथ सरकारी कर्मचारियों, स्कूली छात्रों व अन्य यात्रियों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। यह सभी के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। प्रशासन इन दिनों स्थानीय लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए सड़क चौड़ी करने में जुटा है। इसके लिए प्रशासन ने मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक सरकारी संपत्तियों को तोड़ दिया है। पर सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही निजी सम्पतियों को राजनीतिक दबाव के चलते अभी तक नहीं तोड़ा जा रहा। इनमें काफी अतिक्रमण भी है जो सड़क चौड़ीकरण में बाधक बन रहा है। इस मामले में स्थानीय लोग राजनीति कर रहे हैं, जिसकी वजह से रोड का चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा है। जिस पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने लोनिवि व जिला प्रशासन को निजी संपत्तियों से भी अतिक्रमण हटाने को कहा है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *