हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को किया खारिज

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव के खिलाफ दायर अवमानना याचिका को खारिज कर दिया है । मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई । मामले के अनुसार राज्य सरकार ने वर्ष 2016 में दैनिक वेतन, संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु नियमावली बनाई थी । जिसे हिमांशु जोशी व अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी । जिसके बाद हाईकोर्ट ने अप्रैल 2018 में उक्त नियमावली को निरस्त कर दिया था । लेकिन नियमावली रद्द होने के बाद भी सरकार ने इस नियमावली के अनुसार कई कार्मिकों के नियमितीकरण किया ।
जिसके खिलाफ हिमांशु जोशी ने पूर्व में अवमानना याचिका दायर की थी । लेकिन जब यह अवमानना याचिका दायर हुई तब तक हाईकोर्ट के आदेश को एक साल से अधिक का समय हो गया था । जबकि अवमानना याचिका पेश करने का समय आदेश के दिनांक से एक साल के भीतर दायर करनी होती है । जिस कारण अवमानना याचिका पूर्व में खारिज हो गई थी । लेकिन याचिकाकर्ता ने रिव्यू याचिका दायर कर कहा कि उनकी याचिका एक साल के भीतर ही हुई है । लेकिन एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि अवमानना याचिका की पुनर्विचार याचिका नहीं सुनी जा सकती । इस आधार पर उक्त अवमानना याचिका खारिज करने योग्य है ।

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