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हाईकोर्ट ने डीपीसी चुनाव के मामले में सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा

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नैनीताल । हाई कोर्ट ने प्रदेश में जिला नियोजन समिति (डीपीसी) के चुनाव मामले में सुनवाई की। इसमें राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से भेजे गए पत्र के मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश सरकार को दिए हैं। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में उत्तरकाशी के जिला पंचायत सदस्य प्रदीप भट्ट की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया है कि प्रदेश में निकाय व पंचायत चुनाव के बाद अब तक जिला नियोजन समितियों का गठन नहीं हुआ है।जिला नियोजन समिति द्वारा ही जिला योजना की कार्ययोजना का अनुमोदन किया जाता है। संविधान के अनुच्टेद-243 के अंतर्गत हर जिले में जिला नियोजन समिति का गठन जरूरी है। सरकार बजट आवंटन में मनमानी करने की मंशा से डीपीसी चुनाव लटका रही है। इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने दो नवंबर 2020 को सरकार को पत्र भेजा था, जिसमें कहा गया कि आयोग चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। खंडपीठ ने सरकार से इस पत्र के मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई तीन मार्च को होगी।
अधित दुकानों से ही किताबें खरीदने के मामले में मार्च में सुनवाई
हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों की ओर से एनसीईआरटी की किताबें अधित दुकानों से ही खरीदने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से जवाब मांगते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई मार्च प्रथम सप्ताह के लिए नियत कर दी। मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ में मामले में नैनीताल छात्र अभिभावक संघ की याचिका को सुना गया।

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