नैनीताल। हाई कोर्ट ने काशीपुर के ग्राम हिम्मतपुर में राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने संबंधी आदेश पर पुनर्विचार करने से बुधवार को इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता निचली अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं। साथ ही कब्जेदारों की बेदखली पर 21 अगस्त तक रोक लगा दी है।
हिम्मतपुर निवासी देवेंद्र सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि एनएच 74 और उससे जुड़े संपर्क मार्ग पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कर लिया है। इस मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने काशीपुर निगम को अतिक्रमणकारियों का पक्ष सुनने का निर्देश दिया था। 29 जून को निगम ने सुनवाई की, जिसमें सिर्फ चार लोग पक्ष रखने पहुंचे।
दो जुलाई की सुनवाई में कोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने का निर्देश दिया। नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण को चिह्नित किया। इस दौरान प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए कुछ और समय मांगा। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए तीन सप्ताह के भीतर कब्जा हटाकर उसकी वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया।