हाइकोर्ट ने राजाजी नेशनल पार्क में स्थापित स्टोन क्रशर में विपक्षियों से मांगा जवाब

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नैनीताल। हाइकोर्ट ने कोटद्वार में राजाजी नेशनल पार्क में स्थापित सिद्घबली स्टोन क्रशर को हटाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में विपक्षियों से दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद कि तिथि नियत की है।
सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि कुमार मलिमथ व न्यायमुर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में हुई। कोटद्वार निवासी देवेंद्र सिंह ने अधिकारी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कोटद्वार में राजाजी नेशनल के रिजर्व फारेस्ट में शिद्घबलि क्रशर लगाया गया है। यह स्टोन क्रशर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी गाईड लाइनों के मानकों को पूरा नही करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी स्टोन क्रेशर नेशनल पार्कों के 10 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस के भीतर स्थापित नहीं किया जा सकता, जबकि यह स्टोन क्रेशर साढ़े छ: किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मामले में कोर्ट ने विपक्षियों से दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।

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