होली को लेकर मुख्य सचिव ने की एसओपी जारी
देहरादून। उत्तराखंड में होली त्योहार के लिए मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने एसओपी जारी कर दी है। इसके तहत होलिका दहन में 60 साल से ऊपर के व्यक्ति शामिल नहीं होंगे, वहीं होली मिलन कार्यक्रम में सौ से अधिक व्यक्तिों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही आयोजन स्थल पर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
1- होलिका दहन के लिए कार्यक्रम स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्तियों के लिए अनुमति रहेगी और होलिका दहन स्थल पर अनावश्यक भीड़ का जमावड़ा नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रतिभा करने वाले समस्त व्यक्ति मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। होलिका दहन कार्यक्रम में 60 साल से ऊपर की महिला व पुरुष, दस साल के कम उम्र के बच्चे और गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने से बचें। ऐसे लोग सार्वजनिक स्थलों पर होली खेलने से बचें एवं घरों के अंदर ही होली मनाएं।
2- होली मिलन स्थल पर स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत (अधिकतम 100) से ज्यादा व्यक्ति प्रतिभाग नहीं करेंगे।
3- समारोह के आयोजकों की ओर से स्थल के प्रवेश पर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर आदि व्यवस्थाएं सुनश्चित की जाएंगी तथा बुखार, जुखाम आदि से पीड़ित व्यक्तियों तथा बिना मास्क पहने व्यक्तियों को स्थल पर प्रवेश नहीं करने की सलाह दी जाए।
4- होली मिलन स्थलों पर शालीनता के साथ होली मनाई जाएगी। किसी प्रकार का हुडदंग आदि नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थल पर मदिरा पान, तेज म्यूजिक, लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग नहीं किया जाएगा।