उत्तराखंड

दहेज के लिए हत्या में पति को दस वर्ष की कैद

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हरिद्वार। रानीपुर क्षेत्र के गांव में विवाहित महिला को दहेज के लालच में फांसी लगाकर जान से मारने व दहेज उत्पीड़न के मामले में जिला जज एसके त्यागी ने अभियुक्त पति को दोषी करार दिया है। विचारण कोर्ट ने अभियुक्त पति को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी ने बताया कि 25 दिसंबर 2021 को रानीपुर क्षेत्र के गांव में विकास नगर कलोनी सलेमपुर महदूद में विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। अभियुक्त हरिओम की सूचना पर मृतका के शिकायतकर्ता पिता अजयपाल सिंह व अन्य लोग यहां पुत्री की ससुराल पहुंचे थे। जो यूपी के गांव परसरा जिला शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। शिकायतकर्ता अजयपाल सिंह ने पुलिस को बताया था कि माह जून 2021 में शिकायतकर्ता ने अपनी पुत्री की शादी अभियुक्त अमित सिंह पुत्र शिवराज सिंह निवासी ग्राम महुआ पाठक थाना सिंधौली जिला शाहजहांपुर यूपी के साथ हिन्दू रीति-रिवाज से की थी। शादी में शिकायतकर्ता पक्ष ने साढ़े तीन लाख रुपये व सामान उपहार स्वरूप दिया था। लेकिन शादी में दिए गए दान दहेज से अभियुक्त पति अमित सिंह, ससुर शिवराज सिंह, सास व तीन ननद खुश नहीं थे। लगातार उसकी पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित कर एक बुलेट मोटरसाइकिल व एक लाख रुपये की मांग कर रहे थे। यही नहीं, शिकायतकर्ता के मना करने पर अभियुक्त गण ने पुत्री के साथ मारपीट की थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि दहेज की खातिर अभियुक्त गण ने उसकी पुत्री को फांसी लगाकर हत्या की। मृतका के पिता शिकायतकर्ता अजयपाल सिंह ने अभियुक्त दामाद अमित सिंह व उसके पिता शिवराज सिंह, माता, तीन बहनें व जीजा हरिओम पर दहेज की मांग पूरी नही होने पर हत्या करने का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में जांच करने के बाद आरोपी अमित सिंह के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। इससे पूर्व पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किया गया है।

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