देहज हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास

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नैनीताल। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत ने पत्नी व डेढ़ वर्ष के बच्चे की हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मृतका के 9 साल के बच्चे एवं मृतक के पिता को भी प्रति कर राशि दिलवाने निर्देश दिए हैं। नैनीताल जिले के ओखलकांडा ब्लॉक के डालकनिया निवासी हरीश चंद्र की ओर से मामले में प्राथमिक दर्ज कराई गई थी। कहा था कि 11 जून 2012 को बेटी का विवाह पतलिया निवासी केशव दत्त मेलकानी के साथ किया था। शादी के बाद से केशव ने बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया। कई बार केशव ने उसे जान से मारने की धमकी दी। आरोप था कि सास, ननद द्वारा भी कई बार मारपीट की गई। 19 दिसंबर 2015 को आरोपी केशव ने बेटी व उसके डेढ़ ???वर्ष के बच्चे को खाने में जहर दे दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। इस मामले में आरोपी के खिलाफ हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। मामला अदालत में विचाराधीन था। इस मामले में अदालत में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी सुशील कुमार शर्मा ने 9 गवाह पेश किए। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विषाक्त से मौत, विवाह के बाद दहेज की एक लाख रुपये की रकम लेने समेत अन्य दलील पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी माना। जमानत पर रिहा हुए आरोपी को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है।

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