सड़क दुर्घटना मामले में आरोपी को छह माह की सजा

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चम्पावत। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सड़क दुर्घटना के मामले में आरोपी को छह माह की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र शाह ने सड़क दुर्घटना के मामले में आरोपी भूपेंद्र सिंह को छह माह की सजा और दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। सहायक अभियोजन अधिकारी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि जून 2019 को टाटा सफारी पीबी10 जीडी 6783 जिसे आरोपी भूपेंद्र सिंह ने तेजी से साइकिल से अपने घर जा रही 14 वर्षीय सुमन को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। उपचार के दौरान सुमन की मौत हो गई थी। टनकपुर थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने वाहन चालक भूपेंद्र सिंह निवासी बीरमपुर, पूरनपुर जिला पीलीभीत को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र शाह की अदालत में भूपेंद्र सिंह को दोषी पाया छह माह की सजा के साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

 

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