जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : डीएवी इंटर कॉलेज पौड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला परिवीक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित जागरुकता शिविर में छात्र-छात्राओं को बाल संरक्षण कानून, पॉक्सो अधिनियम 2012, गुड टच-बैड टच, यौन दुव्र्यवहार के दुष्प्रभाव, दुव्र्यवहार की रोकथाम और शिकायत दर्ज करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
शुक्रवार को आयोजित शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहायक विधिक प्रतिरक्षा अधिवक्ता विनोद कुमार ने छात्र-छात्राओं को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को बताया कि किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक स्थिति में कैसे सुरक्षित रहें, जोखिमपूर्ण परिस्थितियों को कैसे पहचानें और शिकायत दर्ज करने के लिए कौन-कौन से माध्यम उपलब्ध हैं। इसके अलावा छात्र-छात्राओं को चाइल्ड हेल्पलाइन, नालसा का टोल-फ्री नंबर और जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड सहित बाल संरक्षण, सहायता तंत्र की भूमिका और उपलब्ध सेवाओं के बारे में भी जागरुक किया गया। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य बालेश्वर प्रसाद, विधि सह परिवीक्षा अधिकारी अनिल डेविड, बाल कल्याण समिति सदस्य गंगोत्री नेगी, चाइल्ड हेल्पलाइन केस वर्कर पूजा नेगी आदि मौजूद रहे।