बच्चों को पोक्सो अधिनियम की जानकारी

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जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : भाबर क्षेत्र के अंतर्गत इंटर कॉलेज झंडीचौड़ में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें स्कूली बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई। साथ ही बच्चों को पोक्सो अधिनियम के बारे में भी बताया गया।
बाल कल्याण समिति की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें छात्र-छात्राओं को किशोर न्याय (जेजे) अधिनियम, पाक्सो अधिनियम, बाल अधिकारों व चाइल्ड हेल्पलाइन-1098 की उपयोगिता की जानकारी दी गयी। कार्यशाला मे निखिल डेविड ने किशोर न्याय अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को सरल भाषा में समझाते हुए बच्चों को उनके अधिकारों एवं संरक्षण के बारे में बताया। प्रज्ञा नैथानी ने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की भूमिका और आपात परिस्थितियों में इसकी त्वरित सहायता प्रणाली के बारे बताया गया। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राकेश चंद्रा ने पॉक्सो अधिनियम एवं बाल अधिकारों पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को सुरक्षित रहने, सजग रहने और किसी भी समस्या की स्थिति में तुरंत सहायता लेने के लिए प्रेरित किया। राजकीय संप्रेषण गृह किशोरी की अधीक्षिका विजयलक्ष्मी ने चाइल्ड हेल्पलाइन और पॉक्सो अधिनियम विषय पर जानकारी दी। जिला परिवीक्षा अधिकारी अरविंद कुमार ने कहा कि बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए समय-समय पर कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर प्रधानाचार्य सोहन लाल, सुभाष गुसाईं, विजयलक्ष्मी, पूजा असवाल, धर्मेंद्र सिंह, प्रीति आदि मौजूद रहे।

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