वन भूमि पर काबिज ग्रामीणों को दी जानकारी
चम्पावत। प्रशासन की ओर से वन भूमि पर तीन पुश्तों से काबिज लोगों को मालिकाना हक दिलाने की कवायद शुरू होते ही ग्रामीणों की जागरुकता बढ़ गई है। इस संबंध में एसडीएम ने सोमवार को तहसील में बैठक कर ग्रामीणों को इसकी प्रक्रिया बताई। एसडीएम हिमांशु कफल्टिया ने थपलियालखेड़ा और बनबसा के गुदमी गांव के ग्र्रामीणों समेत अन्य लोगों को तहसील कार्यालय में बैठक के दौरान बताया कि करीब 1930 के बाद से जो लोग वन भूमि पर अस्थाई तौर पर रह रहे हैं और उन्हें तीन पुश्त से अधिक वहां पर निवास करते हुए हो गया है उन्हें इसका लाभ मिलेगा। एसडीएम ने बताया कि 2006 वनाधिकार अधिनियम के तहत इस प्रक्रिया के अनुरुप एक परिवार को चार हेक्टेयर जमीन दी जाएगी। साथ ही एसडीएम ने ग्रामीणों को बताया कि इस अधिकार को पाने के लिए उनके पास सबूत के तौर पर उनके पास कोई प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसमें उनके इस जमीन पर काबिज होने के प्रमाण हों, जैसे जनगणना के दौरान का कोई पत्र, खतौनी या अन्य। कहा कि डीएम को कमेटी की ओर से जमीन का ब्यौरा दिया जाएगा, जिसके बाद इस मामले में उच्च स्तर से कार्यवाई होगी।