डीएम हरिद्वार को अतिक्रमण भूमि का निरीक्षण करने के निर्देश

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत मोहनावाला लक्सर हरिद्वार में ग्राम पंचायत, नदी के छोर व वन विभाग की भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने डीएम हरिद्वार व एसडीएम लक्सर को याचिकाकर्ता के साथ मौके का मुआयना करने के निर्देश दिए। साथ ही इसकी रिपोर्ट 28 फरवरी तक कोर्ट में पेश करने को कहा। ग्राम पंचायत मोहनावाला लक्सर हरिद्वार निवासी विकिन्त कुमार ने जनहित याचिका दायर कर कहा है भू-माफियाओं ने ग्राम पंचायत की 1500 बीघा, नदी के किनारे के छोर व वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर गन्ने व गेहूं की फसल बोई है। 1997- 98 में भी इन लोगों ने इस भूमि पर अतिक्रमण किया था। परन्तु तत्कालीन एसडीएम द्वारा उस समय इस भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। वर्तमान समय में फिर से इस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की है कि ग्राम पंचायत की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए।

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