सड़क पर अतिक्रमण कर दुकानें बनाने के मामले में जवाब पेश करने के निर्देश

Spread the love

नैनीताल। हाईकोर्ट ने हरिद्वार के अवधूत मंडल आश्रम की ओर से गुरुकुल कांगड़ी के समीप सड़क पर अतिक्रमण कर करीब दो सौ दुकानें बनाकर किराए पर लगाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार और हरिद्वार विकास प्राधिकरण को इस मामले में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में हुई। अगली सुनवाई 13 अक्तूबर को नियत की गई है। मामले के अनुसार, हरिद्वार निवासी रोहिताश शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि गुरुकुल कांगड़ी के पास अवधूत मंडल आश्रम की ओर से सड़क की साढ़े तीन मीटर रोड की भूमि पर अतिक्रमण कर करीब दो सौ दुकानों का निर्माण किया है। याचिका में आरोप है कि यह दुकानें किराए पर दी गई हैं। हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने वर्ष 2012 में रिपोर्ट जारी कर कहा था कि सड़क की चौड़ाई साढ़े सात मीटर होनी चाहिए थी। नापजोख में यह साढ़े तीन मीटर कम पाई गई। जब इसकी रिपोर्ट याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार के तहत मांगी तो उक्त फाइल प्राधिकरण कार्यालय से गायब थी। शिकायत करने पर जनवरी 2024 में मजिस्ट्रेट के आदेश पर इसका मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन अब तक पुलिस इसकी जांच पूरी नहीं कर सकी है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि जिन लोगों ने फाइल गायब कराई है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सड़क पर हुए अतिक्रमण को हटाया जाए और विचाराधीन मुकदमे में जल्द जांच पूरी की जाए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *