सरकार को 29 मार्च तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश
नैनीताल। हाईकोर्ट ने चार चीनी नागरिकों की ओर से अपने वतन वापस जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार से 29 मार्च तक फिर से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। सुनवाई के लिए 29 मार्च की तिथि नियत की गई है। सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई।
चीनी नागरिक वांग गुवांग, शू जेन, निहेपैंग और लियोजीनकांग 2018 में भारत घूमने के लिए आये थे। मुम्बई पुलिस द्वारा सोने की तस्करी के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया, कुछ समय बाद महाराष्ट्र हाइकोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था। वर्ष 2019 में उत्तराखंड पुलिस ने इन्हें बनबसा में गिरफ्तार किया। उन पर बनबसा के रास्ते नेपाल में प्रवेश की कोशिश का आरोप था। उनके पास भारत की फर्जी वोटर आईडी भी बरामद की गई। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। निचली अदालत ने फर्जी वोटर आईडी बनाने के कारण इनकी जमानत याचिका निरस्त कर दी थी। इस आदेश के खिलाफ इन्होंने हाइकोर्ट में जमानत हेतु प्रार्थना पत्र दिया।
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पूर्व में हाइकोर्ट ने इनकी जमानत मंजूर कर कहा था कि चारों अभियुक्त हर सप्ताह बनबसा थाने में अपनी हाजिरी देंगे। अब चीनी नागरिकों द्वारा चीन वापसी को लेकर याचिका दायर की गई है। सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिकर्ताओ की ओर से कहा गया कि पूर्व में कोर्ट ने गृह सचिव को तीन बार समय देकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था परन्तु आज तक गृह सचिव द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। इस पर अदालत ने सरकार से 29 मार्च को मामले पर पक्ष रखने को कहा है।