अदालत ने दिये बीमा कंपी को मृतक के परिजनों को प्रतिकर देने के आदेश
प्रतिकर देने के दिए आदेश
जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिकरण/जिला जज पौड़ी की अदालत ने बीमा कंपनी को मृतक के परिजनों को उन्नीस लाख पचास हजार का प्रतिकर देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने बीमा कंपनी को 9 फीसदी वार्षिक ब्याज दर से एक माह के भीतर प्रतिकर प्रदान किए जाने का आदेश भी दिया है।
बता देें कि तहसील लैंसडौन के ग्राम पंचायत गोडी स्थित तल्ला गांव निवासी बृजमोहन ग्वाड़ी का बेटा विजय कुमार राजकीय पॉलीटेक्निक सतुपली में प्रथम वर्ष का छात्र था। वह बीते 20 सितंबर 2024 को अपनी कक्षा में जाने के लिए सतपुली-रीठाखाल मोटर मार्ग पर पैदल जा रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा से एक डंपर तेज रफ्तार से आ रहा था। अनियंत्रित डंपर ने पहले सड़क किनारे खड़ी मोटर साइकिल को टक्कर मारी और उसके बाद राहगीर पॉलीटेक्निक प्रथम वर्ष के छात्र विजय कुमार को जोरदार टक्कर मार दी थी। जिससे विजय की मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिकरण/जिला जज पौड़ी की अदालत में याचिका दाखिल कर प्रतिकर प्रदान किए जाने की अपील की थी। अधविक्ता जितेंद्र रावत ने बताया कि मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिकरण/जिला जज पौड़ी धर्म सिंह की अदालत ने हादसे के मृतक विजय कुमार के परिवार को प्रतिकर पाने का हकदार पाया है। बताया कि अदालत ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मृतक विजय कुमार के परिजनों को 19 लाख 50 हजार 519 रुपये का प्रतिकर दिए जाने का आदेश दिया है। बताया कि अदालत ने बीमा कंपनी को प्रतिकर की राशि मृतक के पिता बृजमोहन ग्वाड़ी, माता रेखा देवी व बहन अंजलि को एक समान (6 लाख 50 हजार 173 रुपये) धनराशि एक माह के भीतर 9 फीसदी ब्याज दर से देने के आदेश दिए हैं।