बीमा कंपनी वाहन स्वामी को करेगी 4.49 लाख का भुगतान

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जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : बीमित वाहन की क्षतिपूर्ति के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग पौड़ी ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 4.49 लाख रुपये वाहन स्वामी को भुगतान करने के आदेश दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष गगन कुमार गुप्ता की अदालत ने बीमा कंपनी को यह आदेश दिये है।
श्रीनगर के एजेंसी मोहल्ला निवासी राजेंद्र सिंह रौथाण ने 9 मई 2017 को कार खरीदी और उसका बीमा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया। 7 अक्तूबर 2022 को दामाद गौरव दफ्तर से घर लौट रहे थे। सायं करीब साढ़े सात से आठ बजे के बीच मालढय्या उफल्डा के पास विपरीत दिशा से आए एक वाहन के अनियंत्रित होकर टकराने से उनकी कार चालक सहित नदी में जा गिरी। घायल ने घटना की सूचना पुलिस और परिजनों को दी। पुलिस ने रेस्क्यू कर घायल को श्रीनगर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें देहरादून रेफर किया गया। अगले दिन वाहन क्षतिपूर्ति के लिए बीमा कंपनी में दावा प्रस्तुत किया गया। सर्वेयर ने वाहन क्षति का आंकलन कर 14.32 लाख 602 रुपये की रिपोर्ट बीमा कंपनी को भेजी। इसके बावजूद बीमा कंपनी ने एक दिसंबर 2022 को बीमा दावा खारिज कर दिया। संतोषजनक जवाब न मिलने पर राजेंद्र सिंह ने वाहन मरम्मत, मानसिक क्षति, उपचार खर्च और क्रेन सेवा के भुगतान को लेकर 19.77 लाख 602 रुपये की क्षतिपूर्ति के लिए उपभोक्ता फोरम में वाद दाखिल किया। आयोग की ओर से नोटिस जारी होने के बावजूद बीमा कंपनी पेश नहीं हुई। आयोग के सदस्य अधिवक्ता राकेश सामवेदी और दीप्ति भंडारी ने बताया कि बीमा कंपनी ने दुर्घटना होना स्वीकार किया है, जबकि क्लेम न देना आधारहीन पाया गया। आयोग ने बीमा कंपनी को एक माह के भीतर 4.49 लाख रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं।

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