निवेशकों ने सांसद से लगाई गुहार, रकम वापस दिलवाने की मांग
जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत से उनकी ठगी की रकम को वापस दिलाने की मांग की है। कहा कि पूर्व में कई बार समस्या को उठाने के बाद भी उनकी रकम वापस नहीं दिलवाई जा रही है।
ठगी पीड़ित निवेशकों की ओर से गढ़वाल सांसद को प्रेषित पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा बनाया गया अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 उनके भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन इस कार्य के लिए नियुक्त अधिकारियों द्वारा इस कानून की लगातार अवहेलना की जा रही है। कानून बनने के चार वर्ष बाद भी उन्हें भुगतान की व्यवस्था नहीं की गई है। जो कानून संसद लोकतंत्र और न्याय का अपमान है। कहा कि जिस कंपनी में उन्होंने निवेश किया वह गैरकानूनी रूप से वित्तीय कारोबार कर रही थी। इसलिए राज्य के निवेक्षकों के हति संरक्षण अधिनियम इनामी चिट एवं मनी सर्कुलेशन बैंनिंग एक्ट 1978 और बैनिंग आफ अनरेगुलेटिड डिपाजिट स्कीम्स एक्ट 2019 के तहत केंद्र, राज्य ने इन समस्त ठग कंपनियों के कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया और इनकी चल-अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में लेकर इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की है। कोटद्वार में सैकड़ों लोगों की रमक डूबी हुई है। ज्ञापन में गढ़वाल सांसद से ठगी पीड़ितों की आवाज को संसद में उठाने और सक्षम अधिकारी से उनका भुगतान कराने की मांग की गई है। ज्ञापन प्रेषित करने वालों में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के उत्तराखंड संयोजक सुखदेव शास्त्री, अनीता घिल्डियाल, लक्ष्मी बिष्ट, रीना आर्य, दीपा बिष्ट, अनामिका रावत, गजे सिंह रावत और सत्यवती देवी आदि थे।