जाधव के लिए वकील की नियुक्ति पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई 6 अक्तूबर को
इस्लामाबाद, एजेंसी । पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाक की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के लिए वकील की नियुक्ति के मामले में सुनवाई की तारीख तय कर दी है। गुरुवार को पाकिस्तानी मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत इस मामले पर छह अक्तूबर को सुनवाई करेगी।
हाईकोर्ट ने बीती तीन सितंबर को सरकार को निर्देश दिया था कि वह भारत को जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील नियुक्त करने का एक और मौका दे। वहीं, पाक ने कहा था कि उसने इसे लेकर न्यायिक आदेशों से भारत को अवगत कराया है लेकिन भारत ने कोई जवाब नहीं दिया।
बता दें कि बीती 16 जुलाई को, पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच प्रदान की थी। लेकिन, भारत सरकार ने कहा था कि उक्त पहुंच न तो सार्थक थी और न ही विश्वसनीय थी। भारत ने कहा कि पाक न केवल आईसीजे के फैसले के साथ अपने अध्यादेश का भी उल्लंघन कर रहा है।
वहीं, सितंबर महीने में पाकिस्तान की संसद ने कुलभूषण जाधव से संबंधित एक अध्यादेश की अवधि चार महीने बढ़ाने का फैसला किया था। यह अध्यादेश जाधव को अपनी दोषसिद्घि के खिलाफ किसी उच्च न्यायालय में एक अपील दायर करने की इजाजत देता है। बता दें कि भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को पाक की एक सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने जाधव को राजनयिक पहुंच से इनकार करने और मौत की सजा को चुनौती देने के लिए अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) का रुख किया था। आईसीजे ने पिछले साल जुलाई में फैसला दिया था कि पाकिस्तान को जाधव की दोषसिद्घि और सजा की प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि बिना किसी और देरी के पाक इस मामले में भारत को राजनयिक पहुंच प्रदान करे।