जसपुर कोर्ट ने दिए हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश

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काशीपुर। जनवरी माह में लकड़ी काटने गए युवक की लाश मिली थी। इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस मामले में कोर्ट ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। गांव पतरामपुर निवासी कुलवंत सिंह के अधिवक्ता देवेंद्र पाल ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाकर कहा था कि कुलवंत सिंह का 19 वर्षीय पुत्र प्रिंस 24 जनवरी को घर से लकड़ी काटने के लिए जंगल गया था। शाम तक जंगल से न लौटने पर परिजनों ने ग्रामीणों के साथ प्रिंस की तलाश की। अगले दिन 25 जनवरी की सुबह 7 बजे प्रिंस की लाश गांव के ही पप्पू के घर के पास मिली। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कुलवंत ने आरोप लगाया कि इस घटना से 19 साल पहले उसके भाई हरबंस सिंह की हत्या गांव के अमरीक सिंह, ज्ञान सिंह ने की थी। इनपर हत्या का मुकदमा दर्ज है। इसके कुछ दिन बाद कुलवंत को पता लगा कि प्रार्थी के तेहेरे भाई स्व.जसवंत सिंह के दोनों लड़के भीम सिंह और महेंद्र सिंह ने अमरीक सिंह, ज्ञान सिंह के साथ मिलकर उसके पुत्र प्रिंस का अपहरण किया। बाद में उसकी हत्या कर दी। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि जिस स्थान पर प्रिंस की लाश मिली थी। उस स्थान पर 24 की रात को उसने और गांव वालों ने खोजबीन की थी। अगले दिन उसके पुत्र को मारने के बाद पप्पू के घर के पास प्रिंस की लाश मिली। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि इसकी शिकायत कुंलवत सिंह ने आला अफसरों से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज सिंह राणा ने कोतवाल को आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं।

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