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कंटेनमेंट जोन के नियम तोड़ने पर तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। कोटद्वार पुलिस ने कंटनमेंट जोन से बिना अनुमति के बैरिकेटिंग पार कर दुकान खोलने पर तीन लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज रतूड़ी ने बताया कि पूजा रावत नोडल अधिकारी (एएनएम) को प्रशासन द्वारा थाना कोटद्वार क्षेत्रान्तर्गत कोविड-19 संक्रमण बचाव तथा होम क्वारंटाइन किये गये लोगों के वैरिफिकेशन तथा कंटेनमेंट जोन की गतिविधियों की देखरेख हेतु नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि पूजा रावत नोडल अधिकारी ने शिकायत पत्र दर्ज कराते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण बचाव के दृष्टिगत शहनवाज शम्शी को होम क्वारंटाइन किया गया है, लेकिन वह घर में न रहकर घर से बाहर सड़क पर सरेआम घूम रहा है। वहीं नूर व हाजीमुल्ला ने प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण बचाव हेतु बनाये कंटेनमेंट जोन की वैरिकेटिंग को बिना वैध अनुमति पार कर दुकान खोलकर कोविड-19 गाइड लाइन का उल्लघंन किया है। कोतवाल मनोज रतूड़ी ने बताया कि शहनवाज शम्सी, नूर और हाजीमुल्ला के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व महामारी बीमारी अधिनियम 1897 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है।

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