खाद्य पदार्थों में अनियमितता पाये जाने पर पांच लाख का जुर्माना
जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के विक्रय में अनियमितता पाये जाने पर एक विक्रेता पर पचास हजार, गुजराज स्थित कम्पनी पर पांच लाख रूपये का जुर्माना लगाया है।
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी डॉ. शिव कुमार बरनवाल ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के विक्रय में अनियमितता पाये जाने पर जनपद के एक विक्रेता पर पचास हजार, गुजराज स्थित कम्पनी पर पांच लाख अर्थदंड जुर्माना आरोपित किया है। बताया गया कि संजय सिंह रावत पुत्र दिगम्बर सिंह रावत मै. रावत जनरल स्टोर, कंडोलिया बाजार, पौड़ी व रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड विलेज मिथि रोहर, तालुका गांधीग्राम जिला भुज (कच्छ) गुजरात द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ न्यूट्रीला सोयाबीन रिफांइड ऑयल बेचेन पर 2 मार्च 2017 को वाद दर्ज किया गया। जिसमें अभिनिर्णायक अधिकारी के न्यायालय से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 व 51 के तहत अनियमितता पाये जाने पर क्रमश: 50 हजार व पांच लाख अर्थदंड बतौर जुर्माना आरोपित किया है।