होटल या रेस्तरां बिल में सेवा शुल्क नहीं जोड़ेगा : कोहली

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जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने और सेवा शुल्क लगाने के संबंध में उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए सीसीपीए द्वारा जारी किये निर्देशों में कोई भी होटल या रेस्तरां बिल में स्वचालित रूप से या डिफॉल्ट रूप से सेवा शुल्क नहीं जोड़ेगा, किसी अन्य नाम से ग्राहकों से सेवा शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा, किसी भी होटल या रेस्तरां किसी उपभोक्ता को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा तथा उपभोक्ता को स्पष्ट रूप से सूचित करेगा कि सेवा शुल्क स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ताओं के विवेक पर है।
जिला पूर्ति अधिकारी केएस कोहली ने जानकारी देते हुए बताया कि होटल/रेस्टोरेंट में उपभोक्ताओं से लिए जाने वाले सर्विस चार्ज के संबंध में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं पर सेवा शुल्क की वसूली के आधार पर प्रवेश या सेवाओं के प्रावधान पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा सेवा शुल्क को खाद्य बिल के साथ जोड़कर और कुल राशि पर जीएसटी लगाकर वसूल नहीं किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि यदि कोई उपभोक्ता यह पाता है कि कोई होटल या रेस्टोरेंट उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के उल्लघंन में सेवा शुल्क लगा रहा है तो उपभोक्ता बिल राशि से सेवा शुल्क हटाने के लिए संबंधित होटल या रेस्तरां से अनुरोध करें, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 या एनसीएच मोबाइल एप पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। साथ ही कहा कि अनुचित व्यापार व्यवहार के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करें। इसके त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए ई-दाखिल पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। कहा कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जांच और उसके बाद की कार्यवाही के लिए संबंधित जिले के जिला कलेक्टर की शिकायत प्रस्तुत करें। उन्होंने अवगत कराया कि यदि किसी उपभोक्ता से किसी होटल/रेस्टोरेंट में अनुचित तरीके से सर्विस चार्ज लिया जाता है तो वे उसकी शिकायत उपरोक्त प्राधिकारियों को या जिला पूर्ति कार्यालय में दर्ज करवा सकते हैं।

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