कोटाबाग कॉलेज में एनसीसी अध्यापक की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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नैनीताल। हाई कोर्ट ने राजकीय इंटर कॉलेज कोटाबाग में एनसीसी अध्यापक की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है । गुरुवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। दरअसल 19 नवंबर को मृतक छात्र मनदीप सिंह नेगी के पिता ने 19 नवम्बर को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई।
कहा कि उनका पुत्र कोटाबाग राजकीय इंटर कॉलेज में 12वीं में पढ़ता था और उसने एनसीसी ले रखी थी। 12 नवम्बर को एनसीसी के अध्यापक भवतोष भट्ट ने उसको फोन कर कहा कि कल को तुम एनसीसी की ड्रेस स्कूल में जमा कर दो और तुमको स्कूल से सस्पेंड किया जाता है क्योंकि आपने देशभक्ति से सम्बंधित कविताएं स्वरचित न कर गूगल से कपी की है उनके द्वारा अध्यापक पर यह भी आरोप लगाया कि इसी धमकी के कारण उनका पुत्र डिप्रेशन में आ गया और 13 नवम्बर को उसने फांसी लगा ली। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि दोषी अध्यापक के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

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