कोटद्वार के दो गुंडा एक्ट के अपराधियों को एडीएम ने किया जिला बदर
जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। अपर जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल ने कोटद्वार के दो गुंडा एक्ट के अपराधियों को जिला बदर किया है। एडीएम के आदेश पर कोटद्वार पुलिस ने दो अपराधियों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर जिला बदर कर दिया है। दोनों अब छ: माह के पश्चात ही जिले में प्रवेश कर पायेगें। पुलिस ने एक वारंटी को भी गिरफ्तार किया है। युवक के खिलाफ पोक्सो अधिनिमय के तहत केस चल रहा है।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज रतूड़ी ने बताया कि अपर जिला मजिस्ट्रेट जनपद पौड़ी गढ़वाल के आदेश पर हेमंत पुत्र रघुबरदत्त निवासी शिवपुर कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल, नरेंद्र उर्फ लूड़ी पुत्र मंथा सिंह निवासी मानपुर कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा 3 (क) की कार्यवाही अमल में लायी गयी। अभियुक्तों को छ:-छ: माह हेतु जिलाबदर (तड़ीपार) की कार्यवाही अमल में लायी गयी। अभियुक्तों को कौड़िया चैक पोस्ट से बस में बैठाकर जनपद/राज्य की सीमा से बाहर भेजा गया। साथ ही छ: माह पश्चात ही जनपद पौड़ी जनपद में प्रवेश करने की हिदायत दी गयी। अभियुक्तों के विरूद्ध कोतवाली कोटद्वार पर विभिन्न धाराओं में चार से आठ अभियोग पंजीकृत है।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज रतूड़ी ने बताया कि रविवार को माननीय न्यायालय श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पौड़ी गढ़वाल द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट केस सं0-6/2020, धारा-452/323/354 आईपीसी व 7/8 पोक्सो अधिनियम चालानी थाना कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल से संबंधित अभियुक्त विशाल अहमद पुत्र स्व0 इस्तकार अहमद निवासी सिम्बलचौड़ कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पुलिस टीम में उपनिरीक्षक दीपक तिवाड़ी, कांस्टेबल विकास गैरोला, दिलदार, सुधांशु, कृपाराम शर्मा, मोहकम आदि शामिल थे।