कोटद्वार की सील गली से निकल कर खोली दुकान, पुलिस ने कराया बन्द और दर्ज किया मुकदमा
जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। कोटद्वार पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर एक और व्यापारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गत सोमवार को सीज इलाके से जहां एक व्यापारी ने मोटर नगर में अपनी दुकान खोल दी थी, वहीं बदरीनाथ मार्ग पर भी गोविन्दनगर के एक व्यापारी ने दुकान खोल दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों दुकानों को बंद कराकर दुकान स्वामियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज रतूड़ी ने बताया कि गोविन्दनगर मौहल्ले में व्यापारी और उसकी माँ की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कोटद्वार क्षेत्र की जनता को संक्रमण से बचाव हेतु प्रशासन द्वारा सम्पूर्ण गोविन्दनगर की पांच गलियों को सील कर दिया गया है। गोविन्द नगर के आने-जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेटिंग की गई है। सभी को आवश्यक हिदायत दी गयी की कोई भी व्यक्ति आपात स्थित को छोड़कर बिना प्रशासन की अनुमति के मोहल्ले से बाहर नहीं आयेगा। जिससे कि क्षेत्र की जनता को संक्रमण से बचाया जा सके। कोेतवाल ने बताया कि सोमवार सांय को बाजार पुलिस चौकी प्रभारी कमलेश शर्मा कांस्टेबल गजेन्द्र कुमार के सथ शांति व्यवस्था का जायजा ले रहे थे। इस दौरान जानकारी मिली कि बदरीनाथ मार्ग पर एक व्यापारी ने दुकान खोल रखी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। कोतवाल ने बताया कि गोविन्दनगर निवासी अरविन्द कुमार पुत्र स्व0 प्रेमचन्द द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम/बचाव हेतु प्रशासनिक रूप से सील बंद किये गये गोविन्दनगर मौहल्ले की बैरिकेटिंग अवैध रूप से बिना अनुमति पार कर बदरीनाथ मार्ग स्थित दुकान को खोलकर लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया। उन्होंने बताया कि अरविन्द कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 188/269/270 एवं 51 (बी) आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पंजीकृत किया गया है।