उत्तराखंड

हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास एवं 50 हजार अर्थदंड

Spread the love
Backup_of_Backup_of_add

अल्मोड़ा। हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश रमेश सिंह ने अभियुक्त लक्ष्मण कार्की एवं अभियुक्त झलक कार्की को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना दिनांक 11-03-2022 की शाम 8:00 बजे की है जब मृतक झलक बूढ़ा व उसका साथी अपने कमरे में खाना बना रहे थे उसी बीच अभियुक्त झलक कार्की एवं लक्ष्मण कार्की उसके कमरे में गये और मृतक को गाली गलौज कर उसके साथ मारपीट करने लगे तथा झलक बूढ़ा खेत की ओर भागा तो अभियुक्त लक्ष्मण कार्की ने खेत में मृतक के मुँह और सिर में लोहे के पाइप से मारा जिससे मृतक के मॅुह से खून निकलने लगा और वहाॅं पर मौजूद लोगों के द्वारा बीच बचाव किया तो अभियुक्त लक्ष्मण कार्की व झलक कार्की मौके से भाग गए और लोहे के पाइप को मौके पर ही छोड़ गए। बेहोश झलक बूढ़ा को मौके पर उपस्थित लोग जिला अस्पताल ले गये जहाॅं डाॅक्टरों द्वारा उसे सुशीला तिवारी हल्द्वानी रेफर किया गया जहाँ 17 मार्च 2022 को उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उक्त घटना की रिपोर्ट रणबहादुर कार्की द्वारा थाना कोतवाली अल्मोड़ा में दर्ज कराई गई तथा पुलिस द्वारा अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इस मामले का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा के न्यायालय में चला। इस मामले में अभियोजन की ओर से 15 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित किया गया तथा अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा मामले में सबल पैरवी की गई। तथा दस्तावेजी साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा द्वारा पत्रावली पर मौजूद मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन कर दोनों अभियुक्तों लक्ष्मण कार्की पुत्र प्रकाश कार्की निवासी डुण्डेश्वर आंचल देलेख नेपाल एवं झलक कार्की पुत्र जसे कार्की निवासी अवल पराजूल आंचल देलेख नेपाल दोनों हाल निवासी दुगालखोला अल्मोड़ा को धारा 320 सपठित धारा 34 ताहि में आजीवन कारावास व 50-50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया तथा धारा-504 ताहि में दोनों अभियुक्तगणों को दोषमुक्त किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!