पति की हत्या में पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास

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चमोली। पति की हत्या में कोर्ट ने पत्नी और एक अन्य को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने दोनों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड और अर्थदंड नहीं चुकाने पर तीन महीने अतिरिक्त सजा सुनाई। मृतक गुड्डू सिंह के दोनों नाबालिग पुत्रों को प्रतिकर देने के आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दिए हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) प्रकाश भण्डारी और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह बर्त्वाल ने बताया कि मृतक के बड़े भाई गौर सिंह ने 20 सितम्बर 2018 को राजस्व उपनिरीक्षक गोणा गड्डू के 7 अगस्त 2018 से लापता होने की सूचना दी। बताया कि गुड्डू की शादी तुलसी देवी ग्राम पाणा के साथ हुयी है। बताया कि गुड्डू अपनी ससुराल में बतौर घरजवाईं रह रहा था। तहरीर में यह भी आरोप लगाया था कि गुड्डू की पत्नी के पाणा गांव के ही रहने वाले खिलाफ सिंह के साथ नाजायज सम्बन्ध हैं। इससे पहले भी खिलाफ सिंह ने गुड्डू को जान से मारने की धमकी दी थी। राजस्व उपनिरीक्षक पाणा ने तुलसी देवी और खिलाफ सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। तुलसी देवी से पूछताछ में खुलासा हुआ था कि उसने खिलाफ सिंह के साथ मिलकर गुड्डू की गला दबाकर हत्या कर दी और शव रोलधार चट्टान से नीचे देंक दिया। दोनों की निशानदेही पर शव के अवशेष बरामद हुए। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किए गए। अभियोजन ने 14 गवाहों को घटना के समर्थन में न्यायालय में पेश किया। तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने तुलसी देवी और खिलाफ सिंह को हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई

 

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