पत्नी की हत्या में पति को अजीवन कारावास

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जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हल्दूखाता में पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला बीते वर्ष का है।
घटना 26 सितंबर 2023 की है। घटनाक्रम के अनुसार हल्दूखाता निवासी टिंकू अपने ससुर व अन्य परिचितों के साथ कलालघाटी पुलिस चौकी में पहुंचा और अपनी पत्नी रूबी देवी (28 वर्ष) की गुमशुदगी की जानकारी दी। साथ आए लोगों का कहना था कि 25 सितंबर की दोपहर रूबी व टिंकू का झगड़ा हुआ था व झगड़े के दौरान ही दोनों पैदल ही मालन नदी की ओर चले गए। देर शाम टिंकू वापस आ गया, जबकि रूबी घर नहीं लौटी। पुलिस ने तलाश की तो हल्दूखाता में पालीटेक्निक कालेज से करीब डेढ़ किमी. दूर जंगल में रूबी का शव बरामद हो गया। मामले में मृतका रूबी के पिता की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर टिंकू को गिरफ्तार कर दिया। बाद में पुलिस ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिए। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जीतेंद्र रावत ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह पेश किए गए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से कोई गवाह पेश नहीं हुआ। बताया कि तमाम गवाहों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने मामले में टिंकू को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास सुनाया है।

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