कोटद्वार-पौड़ी

हत्या में पत्नी व देवर को आजीवन कारावास

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अपर सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने सुनाई सजा
जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्यारोपी महिला सहित उसके देवर को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्तों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) जितेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 26 जुलाई 2022 को काशीरामपुर निवासी मृतक रिंकू कुमार के पिता दयाराम ने मृतक की पत्नी दीक्षा और अपने छोटे पुत्र ओमकुमार पर रिंकू की हत्या का आरोप लगाते हुए कोटद्वार कोतवाली में तहरीर दी थी। जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। हत्या के आरोपी ओमकुमार को हिरासत में लेकर की गई पूछताछ में पता चला कि ओमकुमार और दीक्षा के बीच अवैध संबंध थे। जिसके बाद दीक्षा व रिंकू में विवाद बढ़ने लगा और दीक्षा अपने मायके चली गई। अगले दिन जब वह वापस आई तो दीक्षा और रिंकू में दोबारा झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान रिंकू ने ओमकुमार को लात मारी, लेकिन ओमकुमार ने उसका पैर पकड़ लिया। इस दौरान रिंकू बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद दीक्षा ने बेहोश रिंकू के मुंह पर तकिया रखकर उसकी हत्या कर दी थी।

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