उत्तराखंड

हत्या मामले में पांच को उम्रकैद की सजा

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रुड़की। खानपुर के दल्लावाला गांव के 24 वर्षीय युवक की हत्या के पांच साल पुराने मामले में लक्सर एडीजे कोर्ट ने पांच लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा प्रत्येक आरोपी पर अलग अलग धाराओं में 49 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि नौ मई 2018 को दल्लावाला (खानपुर) निवासी योगेश उर्फ सोकेस (24) का दूसरे गांव के लोगों से विवाद हुआ था। इसमें दूसरे पक्ष ने मछली मारने के लिए बने नोक वाले भालों से गोदकर योगेश की हत्या कर दी थी। मृतक के पिता मांगेराम ने जोगावाला निवासी शमशेर अली, उसके भाई जमशेद अली पुत्रगण अली हसन व सत्तार पुत्र महमूद, फिरोज उर्फ फिरोजू, करीमुद्दीन व इसराइल पुत्रगण जमीरुद्दीन के खिलाफ खानपुर थाने में हत्या सहित कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ लक्सर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मामला हत्या का होने के कारण इसकी सुनवाई एडीजे कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने पांचों आरोपियों को हत्या का दोषी माना है।

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