रुद्रपुर के रम्पुरा में खुलेगी शराब की दुकान

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रुद्रपुर। ऊधमसिंह नगर जिले में रुद्रपुर के रम्पुरा क्षेत्र में अब नई शराब की दुकान खोली जाएगी। इस संबंध में आबकारी विभाग ने अधिसूचना जारी कर इच्छुक आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह कदम उत्तराखण्ड सरकार की त्रिवर्षीय आबकारी नीति के तहत उठाया गया है। जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 के लिए देशी और विदेशी मदिरा दुकानों का आवंटन निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। दुकानों का आवंटन मुख्य रूप से लॉटरी प्रणाली, प्रथम आवक-प्रथम पावक तथा अधिकतम बोली के आधार पर किया जाएगा। पहले चरण की लॉटरी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 18 और 19 मार्च निर्धारित की गई है, जबकि लॉटरी का आयोजन 20 मार्च को किया जाएगा। इसके बाद अव्यवस्थित दुकानों के लिए द्वितीय चरण की प्रक्रिया 22 मार्च से शुरू होगी। यदि इसके बाद भी दुकानें शेष रहती हैं, तो उन्हें प्रथम आवक-प्रथम पावक और अधिकतम ऑफर के आधार पर आवंटित किया जाएगा। आवेदन करने के लिए पात्र अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र और पिछले दो वर्षों का आयकर रिटर्न (आईटीआर) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही, निर्धारित धरोहर धनराशि (ईएमडी) एवं 65,000 रुपये का गैर-वापसी योग्य प्रक्रिया शुल्क बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा।जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि विभिन्न दुकानों के लिए न्यूनतम वार्षिक आय की शर्तें भी तय की गई हैं। उच्च राजस्व वाली दुकानों के लिए अधिक आय का प्रमाण आवश्यक होगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि दुकानों के आवंटन से संबंधित अंतिम निर्णय आबकारी आयुक्त एवं संबंधित प्राधिकरण द्वारा लिया जाएगा।

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