2016 के ड्रग मामले में ममता कुलकर्णी को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली
मुंबई , बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड स्टार ममता कुलकर्णी के खिलाफ 2,000 करोड़ रुपये के ड्रग तस्करी मामले को खारिज कर दिया है। अभिनेत्री पर अपने पति विक्की गोस्वामी के साथ ड्रग्स तस्करी का आरोप था। कोर्ट ने कहा कि ममता के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं..इसलिए केस बंद किया जाता है। जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशमुख की बेंच ने कुलकर्णी के खिलाफ ड्रग केस को खारिज कर दिया है।अभिनेत्री ने अपने पति के साथ केन्या में बसने से पहले लगभग 50 हिंदी फिल्मों में काम किया है। अभिनेत्री का पति विक्की गोस्वामी एक ड्रग माफिया है, जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत नियंत्रित पदार्थ इफेड्रिन के निर्माण और खरीद के पीछे है। उसे कथित मास्टरमाइंड के रूप में फंसाया गया है।
इस मामले में अभिनेत्री के वकील ने साल 2018 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अभिनेत्री ने अपनी याचिका में कहा था कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। वह इस मामले में निर्दोष हैं। अभिनेत्री ने अपने खिलाफ दर्ज इस केस को रद्द करने की मांग की थी।अप्रैल 2016 में, ठाणे पुलिस ने मुंबई, ठाणे और सोलापुर से लगभग 18.5 टन इफेड्रिन और 2.5 टन एसिटिक एनहाइड्राइड की बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त की थी, जिसकी कीमत 2,000 करोड़ रुपये से अधिक थी, जिससे एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था। 52 वर्षीय गोस्वामी को इससे पहले 1997 में संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 11.50 टन मैंड्रेक्स की तस्करी के लिए 25 साल की कैद हुई थी, लेकिन नवंबर 2012 में अच्छे आचरण के आधार पर उन्हें रिहा कर दिया गया था।