नाबालिग से दुराचार के दोषी को 20 वर्ष की सजा
रुद्रपुर। पक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने नाबालिग लड़की को भगाकर दुराचार करने के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पचास हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं न्यायाधीश ने सरकार को पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में चार लाख रुपये देने के भी निर्देश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि बाजपुर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 13 अगस्त 2020 को पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि 10 अगस्त 2020 को वह परिवार के साथ बाजपुर में खरीदारी करने गया था। साथ में उसकी 17 वर्षीय पुत्री भी थी। इसी बीच मौका देखकर थाना बाजपुर क्षेत्र के ग्राम जोगीपुरा में एक फार्म हाउस पर रहने वाला सतीश यादव उनकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। सतीश शादीशुदा और दो बच्चों का पिता है। वह 8 अगस्त 2020 को फार्म हाउस से अपना सामान ले गया था। जब उसने सतीश को फोन किया तो उसने खुद को कभी बरेली तो कभी सितारगंज में होना बताया। पुलिस ने 14 अगस्त को महेशपुरा थाना बाजपुर से सतीश के कब्जे से लड़की को बरामद कर लिया। मेडिकल परीक्षण में दुराचार की पुष्टि हुई। एडीजीसी विकास गुप्ता ने आठ गवाह पेश कर आरोप सिद्घ कर दिया। इसके बाद पक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने सतीश यादव को धारा 5ध्6 पक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 363 में चार वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना और धारा 366 आईपीसी में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने में से आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।