सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को राहत, शराब नीति मामले में जमानत शर्तों में मिली ढील
नईदिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत की शर्तों में राहत दी है।कोर्ट ने शराब नीति मामले में जमानत के अंतर्गत सप्ताह में 2 बार जांच एजेंसियों को रिपोर्ट करने की आवश्यकता को हटा दिया है।कोर्ट ने जमानत के दौरान लगी शर्तों को संशोधित करते हुए कहा कि यह शर्त आवश्यक नहीं लगती। यह फैसला केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय दोनों पर लागू होगा।
कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया को अभी नियमित रूप से ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में हाजिर होना होगा।कोर्ट ने यह फैसला तब दिया, जब सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने 22 नवंबर को सुनवाई के दौरान अपनी बात रखी।उन्होंने तर्क दिया था कि आप नेता 60 बार जांच अधिकारियों के समक्ष पेश होकर जमानत की शर्तों का पालन कर चुके हैं।